शिवपुरी
शिवपुरी (HRIDAY STAMBH);
byसोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की रील्स (Reels) और ‘लाइक्स’ पाने का बुखार युवाओं पर भारी पड़ने लगा है। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए चलती कारों की छत और खिड़कियों पर बैठकर खतरनाक स्टंटबाजी करना लड़कों को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई शिवपुरी ट्रैफिक पुलिस ने 6 कारों को चिन्हित कर उनके मालिकों पर कुल ₹30,000 का चालान ठोक दिया।
क्या था पूरा मामला?
शिवपुरी की मुख्य सड़कों पर पिछले दिनों गाड़ियों के एक काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में कुछ युवक चलती कारों के बोनट, छत और खिड़कियों से बाहर निकलकर कैमरे के सामने पोज़ देते और स्टंटबाजी करते दिख रहे थे।
इस तरह की लापरवाही से न सिर्फ उन युवाओं की जान खतरे में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी गंभीर हादसे की आशंका बनी हुई थी।
शिवपुरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई
वायरल वीडियो जैसे ही पुलिस अधीक्षक (SP) और यातायात विभाग के संज्ञान में आया, तुरंत जांच के आदेश दिए गए:
- गाड़ियों की ट्रैकिंग: पुलिस ने वीडियो के आधार पर CCTV फुटेज और RTO डेटाबेस खंगालकर सभी 6 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके मालिकों का पता लगाया।
- भारी जुर्माना: यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत खतरनाक ड्राइविंग और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए प्रति गाड़ी जुर्माना लगाकर कुल ₹30,000 की चालानी कार्रवाई की।
थाने पहुंचे वाहन मालिक, मांगी लिखित माफी
पुलिस के कड़े रुख के बाद स्टंट करने वाले युवाओं और वाहन मालिकों के होश ठिकाने आ गए। यातायात थाने पहुंचकर वाहन मालिकों ने अपनी गलती स्वीकार की और पुलिस के समक्ष लिखित में माफी मांगी। साथ ही शपथ ली कि भविष्य में वे इस प्रकार की कोई गलती नहीं दोहराएंगे।
पुलिस की सख्त चेतावनी
शिवपुरी ट्रैफिक पुलिस ने जिले के युवाओं और अभिभावकों को कड़ा संदेश दिया है:
- जान से खिलवाड़ न करें: सोशल मीडिया पर क्षणिक पब्लिसिटी के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी जोखिम में न डालें।
- अभिभावकों से अपील: माता-पिता बच्चों को वाहन देते समय यह सुनिश्चित करें कि वे यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं।
- लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी: सार्वजनिक सड़कों पर हुड़दंग या स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ आगे वाहन जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) निरस्त करने जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
