खनिज चोरी पर हाईकोर्ट की सख्ती, लीज नवीनीकरण पर सरकार से मांगा जवाब

ग्वालियर

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लंबित कारण बताओ नोटिस के बावजूद खनन पट्टा नवीनीकरण पर कोर्ट ने मांगी स्थिति, 30 सितंबर को अगली सुनवाई

ग्वालियर। खनिज चोरी से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जवाब मांगा है। अकरम खान एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खनिज चोरी रोकने के लिए माइनिंग अधिकारी द्वारा दिए गए सुझावों पर पक्षकारों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

कोर्ट ने विशेष रूप से सरकार से पूछा है कि जिस खनन पट्टाधारी के खिलाफ अधिक मात्रा में खनिज उत्खनन और जुर्माना वसूली से संबंधित कारण बताओ नोटिस लंबित हो, क्या उसका पट्टा नवीनीकृत किया जा सकता है। संबंधित विभाग को प्रतिवादी क्रमांक 29 को जारी कारण बताओ नोटिस की मूल फाइल भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर 2026 को होगी। कोर्ट ने पूर्व में जारी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व सुनवाई में भी कोर्ट ने खनन पट्टों के नवीनीकरण और खनिज उत्खनन की निगरानी से जुड़े अभिलेखों को लेकर सवाल उठाए थे।

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