रेप मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए एक्टर पंचोली, फिर की एफआईआर रद्द करने की मांग

देश विदेश

मुंबई

अभिनेत्री महिला का आरोप पंचोली ने नशीला पदार्थ देकर किया था यौन शोषण

बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से जुड़े रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को 28वीं सुनवाई हुई, जिसमें पंचोली कोर्ट में पेश हुए। यह मामला साल 2019 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आदित्य पंचोली ने शिकायतकर्ता महिला अभिनेत्री के साथ 2004 से 2009 के बीच यौन शोषण किया। इस लंबित मामले में पंचोली के वकील ने कोर्ट से एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च होगी।
मीडिया से बातचीत में आदित्य पंचोली ने कहा कि यह मामला रद्द होने वाला है। चूंकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। इसमें आगे क्या होगा, यह 4 मार्च को पता चलेगा। वहीं पंचोली के वकील ने बताया कि सुनवाई में एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई गई। वकील ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता को जांच के लिए कई बार नोटिस भेजे गए। पीड़िता को अब तक 11 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वह पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोबारा नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में उपस्थिति होने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने समय मांगा और कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से इंस्ट्रक्शन लेने की जरुरत है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें।
बता दें यह विवाद लंबे समय से सुर्खियों में है। यह मामला 27 जून 2019 को दर्ज किया गया था और यह शिकायत करीब 15 साल पुरानी घटना के आधार पर की गई थी। शिकायतकर्ता अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि आदित्य पंचोली ने उनके करियर की शुरुआत के समय उन्हें नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण किया और उनकी निजी तस्वीरें लीं। उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दी गई और लंबे समय तक मानसिक दबाव में रखा गया। इसके चलते पीड़िता ने कानूनी कार्यवाही का फैसला लिया। पंचोली और उनके वकील ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला झूठा और दुर्भावनापूर्ण है, और शिकायत काफी समय बाद दर्ज की गई। उनका तर्क है कि लंबित मामले और विवादास्पद शिकायत के आधार पर न्यायालय को एफआईआर को रद्द करना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *