दतिया
दो दुकानों से भारी मात्रा में ईंधन ज़ब्त, केस दर्ज
दतिया (HRIDAY STAMBH):जिला प्रशासन ने अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल बेचने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशों पर दतिया शहर में एक संयुक्त जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवैध रूप से भंडारित पेट्रोल, डीजल और मापयंत्र (मेज़रिंग टूल्स) ज़ब्त किए गए हैं।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोकेन्द्र सिंह सरल के मार्गदर्शन में राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
संयुक्त जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी सनद शुक्ला, तहसीलदार दतिया वृजमोहन आर्य, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पंकज करोरिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश जाटव तथा पुलिस विभाग का अमला शामिल रहा।
दतिया बस स्टैंड स्थित दुकान पर छापा
बस स्टैंड स्थित दुकान पर कार्रवाई,जांच के दौरान बस स्टैंड दतिया स्थित एक दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान संचालक आकाश यादव एवं उनके कर्मचारी राजा ठाकुर की उपस्थिति में की गई जांच में दुकान के अंदर अवैध रूप से रखा गया 90 लीटर डीजल तथा 60 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ। इसके साथ ही 5 लीटर क्षमता का एक मापयंत्र* भी मिला।
जब्त सामग्री का विवरण इस प्रकार है: 90 लीटर डीजल – अनुमानित कीमत ₹9,000 60 लीटर पेट्रोल – अनुमानित कीमत ₹6,900 5 लीटर का मापयंत्र – अनुमानित कीमत ₹1,000 इस प्रकार कुल ₹16,900 मूल्य की सामग्री जब्त की गई।
उनाव रोड स्थित दुकान से 150 लीटर पेट्रोल ज़ब्त
उनाव रोड स्थित दुकान से 150 लीटर पेट्रोल जब्त,इसके बाद संयुक्त टीम ने उनाव रोड स्थित दुकान की जांच की। दुकान संचालक गौरव कुशवाह की दुकान से 150 लीटर पेट्रोल तथा एक मापयंत्र बरामद किया गया। जब्त सामग्री का विवरण: 150 लीटर पेट्रोल – अनुमानित कीमत ₹17,250 मापयंत्र – अनुमानित कीमत ₹500इस प्रकार कुल ₹17,750 मूल्य की सामग्री जब्त की गई।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
प्रशासन ने दोनों ही मामलों में ज़ब्त सामग्री को सील कर अपने कब्ज़े में ले लिया है। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
जिला प्रशासन ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों का अवैध भंडारण और बिना लाइसेंस के विक्रय करना न केवल कानूनन जुर्म है, बल्कि इससे रिहायशी इलाकों में आमजन की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त चेकिंग और कार्रवाई जारी रहेगी।
