चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

भिंड

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भिंड के जोगियान का पुरा में वर्ष 2023 में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश डकैती न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक मृतक भगवती प्रसाद और उसके छोटे भाई जमुना प्रसाद के बीच पुश्तैनी जमीन अपने नाम कराने को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही थी। परिवार के भीतर यह विवाद धीरे-धीरे दुश्मनी में बदल गया |
बताया गया कि जमुना प्रसाद ने अपने साले रिंकू और साथियों मोहन व दीप उर्फ देवांश के साथ मिलकर बड़े भाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोपियों ने मौका देखकर वारदात को अंजाम देने का फैसला
ने मौका देखकर वारदात को अंजाम देने का फैसला किया।
15 अगस्त 2023 की रात भगवती प्रसाद घर के बाहर भूमिया बाबा के थान के पास सो रहा था। उसी समय आरोपी वहां पहुंचे और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण भगवती प्रसाद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
वारदात के बाद आरोपियों ने इसे सामान्य विवाद दिखाने की कोशिश की, ताकि हत्या की साजिश छिपाई जा सके। लेकिन हालात और चोटों की प्रकृति ने पुलिस को गहराई से जांच करने पर मजबूर कर दिया।
मृतक के बेटे शिवराज ने गोहद थाना पहुंचकर हत्या की शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाने शुरू किए।

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